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Bagwani Yojana: बागवानी योजनाओं के लिए ऐसे करें आवेदन; सरकार देगी नुकसान का पैसा

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Bagwani Yojana: बागवानी योजनाओं के लिए ऐसे करें आवेदन; सरकार देगी नुकसान का पैसा

Bagwani Yojana: केंद्र सरकार समय-समय पर किसानों के फायदे के लिए योजनाएं लेकर आती है। वहीं पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि बेमौसम बारिश ने फसल को बहुत ज्यादा नुकसान किया है। ओलावृष्टि, पाला, बादल फटना, आंधी तूफान, ज्यादा तापमान से बागवानी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। वहीं सरकार ने इन फसलों के सुरक्षा कवच के लिए योजना की शुरुआत की है।

Bagwani Yojana: फल और सब्जी खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इस खेती को करने में बहुत सी परेशानियां आती है। फसल के बर्बाद होने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं।

हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग (Horticulture Department) ने किसानों की फसलों के हुई नुकसान की भरपाई करने का फैसला लिया है। इसके लिए विभाग ने 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल' (Meri Fasal Mera Byora) पर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। इस मुहिम के तहत किसानों द्वारा 1,750 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करना होगा जिसके बाद नुकसान को देखने के बाद उसकी भरपाई की जाएगी।

Bagwani Yojana: बागवानी योजनाओं के लिए ऐसे करें आवेदन; सरकार देगी नुकसान का पैसा

इस पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

बागवानी योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल https://khushalbagwani.hortharyana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल' https://fasal.haryana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

सुरक्षा कवच मिलेगा

फल और सब्जी खेती को कई तरह से नुकसान हो सकता है। इसमें  पाला, बादल फटना, आंधी तूफान, ज्यादा तापमान आदि शामिल है। सरकार द्वारा योजना के तहत सब्जियों और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवच दिया जा रहा है।

इतना होगा प्रीमियम

योजना का लाभ लेने वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसान को फलों की खेती पर 1,000 रुपये प्रति एकड़ और सब्जी व मसाले पर 750 रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम जमा करना होगा। यह विभाग द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर ही करना होगा।

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इतनी होगी बीमा राशि

  • फलों की खेती पर प्रति एकड़ 40,000 रुपये बीमा राशि दी जाएगी।
  • सब्जियों में मसालों पर प्रति एकड़ 30,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा।

Note: फसल नुकसान को 26 से 50%, 50 से 75% और 75 से 100% के हिसाब से आंका जाएगा। उसके बाद ही किसानों के खाते में बीमा राशि डाली जाएगी।